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Thursday, January 9, 2025

'शराब नहीं परोस सकते': एमसीसी ने दिल्ली चुनाव से पहले पार्टियों को ये काम करने से रोका


दिल्ली चुनाव 2025: जैसे ही भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को महत्वपूर्ण दिल्ली चुनावों की तारीखों की घोषणा की, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है और नामांकन की जांच 18 जनवरी तक की जाएगी। उम्मीदवार 20 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। .

ये हैं एमसीसी के नियम जिनका पार्टियों को करना होगा पालन

  • पार्टियां और उम्मीदवार मतदान के दिन और उससे पहले अड़तालीस घंटों के दौरान शराब परोस या वितरित नहीं कर सकते।
  • मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  • प्रत्याशियों के शिविर सादे होंगे। वे कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। शिविरों में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं परोसा जाएगा या भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
  • राजनीतिक दल या उम्मीदवार व्यक्तियों की राय या गतिविधियों के विरोध में उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना आयोजित नहीं कर सकते।
  • कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना ध्वज-दंड लगाने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए नहीं कर सकता है।
  • राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में बाधा उत्पन्न न करें या उन्हें बाधित न करें।
  • एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक दूसरे राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में मौखिक या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपनी पार्टी के पर्चे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करेंगे।
  • एक पार्टी द्वारा जारी किए गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हटा सकते.

यह भी पढ़ें: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे

इस साल दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ मतदाता हैं – 83.49 पुरुष, 71.74 महिलाएं और 1,261 ट्रांसजेंडर। कम से कम 2.08 लाख पहली बार मतदाता वोट डालने के पात्र हैं।

इसके अलावा, दिल्ली में 85 वर्ष से अधिक आयु के 1.09 लाख मतदाता होंगे और 830 शतायु लोग वोट देने के पात्र होंगे।

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