तिरुवनंतपुरम, तीन मई (भाषा) केरल में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में सेवा मतदाताओं के डाक मतपत्रों को शामिल करने के बाद मतदान का प्रतिशत अस्थायी रूप से बढ़कर 79.70 प्रतिशत हो गया है। सीईओ रतन यू केलकर ने रविवार को यह जानकारी दी।
यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केलकर ने सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए व्यापक इंतजामों की रूपरेखा भी पेश की।
उन्होंने कहा कि सेवा मतदाताओं के डाक मतपत्रों को छोड़कर, विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत 79.63 प्रतिशत था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सेवा मतदाताओं को 53,984 डाक मतपत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 20,028 1 मई तक प्राप्त हो चुके थे।
उन्होंने कहा, “सेवा मतदाता मतगणना शुरू होने से पहले तक डाक मतपत्र जमा कर सकते हैं। हमने डाक विभाग को निर्देश दिया है कि शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सेवा मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों को बिना किसी देरी के रिटर्निंग अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि सेवा मतदाताओं के डाक मतपत्र प्राप्त होने से मतदान प्रतिशत में 0.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, “सेवा मतदाताओं के इनपुट को शामिल करने के बाद, वर्तमान मतदान प्रतिशत अस्थायी आधार पर 79.70 प्रतिशत है।”
केलकर ने कहा कि अंतिम मतदान का आंकड़ा भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपना आधिकारिक इंडेक्स कार्ड जारी करने के बाद ही घोषित किया जाएगा, आमतौर पर गिनती के 48 घंटे बाद।
उन्होंने कहा कि सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती राज्य के 43 स्थानों पर सुबह 8 बजे शुरू होगी।
चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद 30 मिनट के अंतराल के बाद ईवीएम वोटों की गिनती की जाएगी।
उन्होंने कहा, राउंड-वार गिनती का डेटा वास्तविक समय में चुनाव आयोग के मोबाइल एप्लिकेशन और आधिकारिक पोर्टल Result.eci.gov.in पर अपलोड किया जाएगा।
अभ्यास के लिए कुल 15,465 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 20 कंपनियों सहित 32,301 पुलिस कर्मियों को मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।
केलकर ने कहा कि प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक समर्पित मतगणना पर्यवेक्षक होगा, जिसमें ज्यादातर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होंगे।
उन्होंने कहा कि केवल क्यूआर-आधारित पहचान पत्र वाले व्यक्तियों को ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
केलकर ने कहा कि मतगणना कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि मतगणना प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी न हो।
उन्होंने कहा, “पहले स्थान पर रहने के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। लेकिन किसी भी चूक पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर विजय जुलूसों को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है, उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता 6 मई तक या चुनाव आयोग द्वारा वापस लेने तक लागू रहेगी।
केलकर ने चुनाव परिणामों से संबंधित गलत सूचना के प्रसार के खिलाफ भी चेतावनी दी।
उन्होंने कहा, “झूठी खबर या गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता को केवल चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।”
(यह रिपोर्ट ऑटो-जेनरेटेड सिंडिकेट वायर फीड के हिस्से के रूप में प्रकाशित की गई है। हेडलाइन के अलावा, एबीपी लाइव द्वारा कॉपी में कोई संपादन नहीं किया गया है।)
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