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Sunday, April 27, 2025

ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एलजी की मंजूरी मिली, आप ने कहा पार्टी को बदनाम करने की साजिश


दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी। यह घटनाक्रम अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनाव से कुछ महीने पहले आया है।

आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आप सरकार को बदनाम करने और पार्टी को खत्म करने की 'साजिश' का आरोप लगाया।

सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ''कथित शराब नीति की जांच 2 साल से चल रही है और अब तक कुछ नहीं मिला है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो साल की जांच के दौरान 500 से अधिक लोगों को प्रताड़ित किया गया.

शुक्रवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल और एक अन्य AAP नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन एजेंसी को और समय दिया।

दोनों नेताओं ने याचिका के माध्यम से दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले साल 30 जनवरी को करेगा क्योंकि ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी को सूचित किया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो शुक्रवार को प्रस्तुतियाँ देने वाले थे, अनुपलब्ध थे।

अदालत ने केजरीवाल के वकील के अनुरोध पर मामले को शुरू में 19 फरवरी, 2025 के लिए सूचीबद्ध करने के बाद 30 जनवरी को पोस्ट किया।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केजरीवाल के वकील ने ईडी के स्थगन अनुरोध का विरोध करते हुए कहा, “यहां एक व्यक्ति है जिसके चुनाव जनवरी में आ रहे हैं और वह मामले पर बहस करने के लिए दूसरे पक्ष का अंतहीन इंतजार कर रहा है।”

अपनी याचिकाओं में, केजरीवाल और सिसौदिया ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके अभियोजन के लिए मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था, जो कानून में अनिवार्य है क्योंकि कथित अपराध के समय वे लोक सेवक थे।

हालांकि, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है और वह एक हलफनामा दाखिल करेंगे।

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