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लोकसभा चुनाव के दौरान विज्ञापनों पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भाजपा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
उच्चतम न्यायालय सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने पार्टी को लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कथित रूप से “उल्लंघन” करने वाले विज्ञापन जारी करने से रोकने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 27 मई की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि 22 मई को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था कि वह एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
एकल न्यायाधीश की पीठ ने 20 मई को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 4 जून तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया था, जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने हैं।
अदालत ने भगवा पार्टी को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा उल्लिखित विज्ञापनों को प्रकाशित करने से भी रोक दिया था, जिसमें उसके और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपुष्ट आरोपों का दावा करते हुए याचिका दायर की गई थी।
तेलंगाना एमएलसी उपचुनाव सोमवार को
वारंगल-खम्मम-नलगोंडा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद के लिए उपचुनाव 27 मई (सोमवार) को होना है, जिसके लिए उम्मीदवारों का प्रचार शनिवार को समाप्त हो गया। पिछले साल 30 नवंबर को जनगांव निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीआरएस एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी के इस्तीफे के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी।
कांग्रेस पार्टी ने चिंतापंडु नवीन उर्फ टीनमार मल्लन्ना को और भाजपा ने जी प्रेमेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है, जबकि ए राकेश रेड्डी बीआरएस के उम्मीदवार हैं।
मतों की गिनती 5 जून को होगी। इस निर्वाचन क्षेत्र के 4.6 लाख से अधिक स्नातकों के सोमवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है।