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Saturday, May 10, 2025

दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर SC ने खंडित फैसला सुनाया


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को खंडित फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने समय की कमी के कारण मंगलवार को याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी और सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए टाल दी थी।

लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एआईएमआईएम को अंतरिम जमानत की अनुमति दी। इसके बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया।

ताहिर हुसैन, जो 2020 के दिल्ली दंगों का आरोपी है, मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से एआईएमआईएम उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है। पूर्व AAP पार्षद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 20 जनवरी से 5 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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