लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के विधायक पीवी अनवर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दंडात्मक अपराध सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। अनवर ने कथित तौर पर एक विवादास्पद बयान दिया कि राहुल गांधी चौथे दर्जे के नागरिक थे और उन्होंने कहा कि उनके डीएनए की जांच की जानी चाहिए।
22 अप्रैल को केरल के पलक्कड़ जिले में एक चुनावी सभा में बोलते हुए अनवर ने टिप्पणी की कि कांग्रेस नेता को गांधी उपनाम से नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसके बाद, एफआईआर के आधार पर, मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देशानुसार, 26 अप्रैल को नट्टुकल पुलिस स्टेशन में एलडीएफ विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद, पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनवर पर आईपीसी की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था।