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Saturday, July 27, 2024

दिल्ली कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ POCSO मामले में पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू की


दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, ओलंपियन साक्षी मलिक ने दावा किया कि नाबालिग शिकायतकर्ता का परिवार “बहुत दबाव” में था।

यह टिप्पणी नाबालिग पहलवान द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप वापस लेने और अपना बयान वापस लेने की खबरें सामने आने के बाद आई है। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने पहले बयान में यौन उत्पीड़न की बात कही थी. हालांकि, दूसरे बयान में नाबालिग ने कथित तौर पर आरोप वापस लेते हुए कहा, “मेरा चयन नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।”

भाजपा सांसद के खिलाफ POCSO आरोप हटाने की दिल्ली पुलिस की सिफारिश पर बोलते हुए साक्षी मलिक ने कहा, “पुलिस ने POCSO आरोप हटा दिया है। लेकिन हमने जो सुना है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि वह कौन सा बयान स्वीकार करेगा। हम यह कहते रहे हैं।” उनके (नाबालिग पहलवान के) पिता, उनका पूरा परिवार बहुत दबाव में है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह दबाव में थे। अब, यह समझा जा रहा है कि वे इसके कारण टूट गए हैं।”

इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। पीटीआई के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल, जो शनिवार को आदेश पारित करने वाले थे, ने शहर पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि उसकी जांच अभी भी जारी है और एक पूरक आरोप पत्र दायर किए जाने की संभावना है।

न्यायाधीश ने कहा, “हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट और सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) पर रिपोर्ट का इंतजार है, इसमें समय लगने की संभावना है। विचार के लिए इसे 7 जुलाई के लिए रखा जाएगा।”

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